राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पासपोर्ट रिलीज करने वाली याचिका को सीबीआई ने स्वीकार कर लिया है। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश दिए है। लालू यादव ने अपने वकील के जरिए पासपोर्ट जारी करने के संबंध में याचिका दायर की थी। पासपोर्ट जारी होने के बाद लालू अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं।
G-7 बैठक में हुआ भरत मिलाप, पीएम मोदी को देखते ही उनकी तरफ दौड़ पड़े बाइडेन
लालू प्रसाद यादव पिछले साल सिंगापुर किडनी के ट्रीटमेंट के लिए गए थे। लालू यादव चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे है। जमानत की शर्त के मुताबिक उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना पड़ा। कोर्ट की अनुमति के बिना वो अपना पासपोर्ट नहीं ले सकते थे। इसलिए अपने वकील अनंत कुमार विज के जरिए याचिका दाखिल की थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और रांची की स्पेशल कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार लिया है। अब लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकते हैं।
डायमंड मर्चेंट देगा धीरेंद्र शास्त्री को 2 करोड़ के हीरे, यह रखी शर्त
बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला के अलग-अलग मामले में दोषी करार दिया है। इसी मामले में बिहार के मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव जमानत पर है। हाइकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है।