केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सरकार ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार कुछ समय पहले जो छुट्टियों की नई पॉलिसी लेकर आई थी उस पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। इन छुट्टियों के नियम भी तय किए गए हैं। डीओपीटी ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित करके जानकारी दी है। जानें इन छुट्टियों की क्या है शर्त, कैसे और कब कर सकते हैं इस्तेमाल।
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मिलेगा 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश
केंद्र सरकार की ओर से नई छुट्टी नीति की घोषणा के तहत अब स्पेशल कैजुअल लीव (विशेष आकस्मिक अवकाश) के दौरान कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कैलेंडर वर्ष में कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के रूप में 30 छुट्टियां दी जाती हैं। अब इन छुट्टियों में 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी।
क्या है छुट्टी के नियम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह जानना जरूरी है कि ये छुट्टियां किन परिस्थितियों में मिलेंगी। बता दें कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सुविधा मिलेगी। कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसलिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी। नई अवकाश नीति के नियम अप्रैल महीने से लागू हो गए हैं। बता दें कि ये नियम केवल कुछ कर्मचारियों के लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।