Chambal Fresh oil court case latest news: दस साल में हुआ फैसला कि चंबल fresh रिफाइंड सोयाबीन तेल के लेवल पर ”कोलेस्ट्रोल फ्री” लिखना सही नहीं है। कंपनी ने अपनी पैकिंग पर जीरो कोलेस्ट्रोल लिखवा रखा है। जिसे लेकर मामला न्यायालय में पहुंचा था। लेकिन इस पर फैसला आने में पूरे दस साल का समय लग गया। माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 को पारित निर्णय के अनुसार Bunge इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है।
खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्रांड
यह मामला दौसा का है। जो 8—10—2014 को रोडवेज बस स्टेंड के पास एक दुकान में सामने आया था। जब तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर दुकान की जांच की थी। जहां शक के आधार पर तेल के नमूने लिए गए। ये नमूने फेल होने पर यह मामला कोर्ट में गया था। जिसपर अब फैसला हुआ है और चंबल फ्रैश बनाने वाली कंपनी
Bungee india pvt.Ltd. पर अपने उत्पाद रिफाइंड सोयाबीन तेल चंबल fresh के लेवल पर ”कोलेस्ट्रोल फ्री” लिखवाने पर 3 लाख का जुर्माना हुआ है।
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यह है कानून
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद के लेवल पर कोलेस्ट्रोल फ्री/ स्वास्थ्यवर्धक/ शुद्ध या ऐसी कोई जानकारी अंकित करना सही नहीं है। जिससे आम जनता में भ्रामक प्रचार हो। ऐसा करना प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में ऐसे उल्लंघन पर दंड का प्रावधान बनाया गया है।
बंगे कॉर्पोरेट कौन हैं
Bunge India 2004 में बुंगे एग्री को जी पी सेवल प्रोटीन्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में विलय किया गया था। तब जी पी सेवल का नाम बदलकर बुंगे इंडिया कर दिया गया था।
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