नई दिल्ली- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए मुसीबत बड़ती जा रही है। खरगे का बजरंग दल पर दिया बयान खरगे पर भारी पड़ रहा है। खरगे के बजरंग दल पर दिए बयान को लेकर संगरूर की जिला अदालत ने सौ करोड़ रूपये के मानहानि केस में खरगे को समन जारी किया गया है। यह समन जिला अदालक के सिविल जज रमनदीप कौर की और से जारी किया गया है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमक की सरकार के बाद एक ओर जहा खुशी की लहर है वहीं दुसरी और चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर दिए बयान के कारण मल्लिकार्जुन खरगे मुश्किल में पड़ गए है। खरगे पर बजरंग दल के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने 100 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज करवाया है।
संस्थापक ने किया था केस
कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को बैन करने के बाद मामले ने तुल पकड़ा था। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन किए जाने की बात कहीं थी। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल के खिलाफ बयान दिया था। इस पुरे मामले को लेकर हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रूपये की मानहानि याचिका दायर की है। संगठन ने आरोप लगाया की खरगे ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। बजरंग दल के संस्थापक हितेश ने पुरे मामले को लेकर कहा की एक रैली के दौरान खरगे ने कहा था बजरंग दल तथा देश विरोधी संगठनों जो समाज में नफरत फैलाने का काम करतीं हैं उन्हें पाबंद किया जाएगा।
इस मामले को लेकर सीसनियर डिवीजन न्यायाधीश रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी करते हुए 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। समन जारी करते हुए 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है।