दिल्ली हाइकोर्ट ने शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है। सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अगर उन्हें जमानत मिली तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।
दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे एक पावरफुल पर्सन हैं, उनको जमानत मिलती है तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध है। इनके पास 18 विभाग रहे है। पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रहे है। सिसोदिया का दबदबा स्पष्ट बना हुआ है। अगर उनको जमानत दी गई तो गवाह प्रभावित हो सकते है। इसलिए अभी जमनात नहीं दी जा सकती है।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई होगी। ईडी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ईडी इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ अब तक चार चार्जशीट दायर कर चुका है। जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाली है।
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