जयपुर। भारत की राजधानी दिल्ली की दिल्ली मेट्रो ट्रेन हमेशा सुर्खियों में रही और आजकल यात्रियों के नए-नए कारनामों के वीडियों सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हुआ है। इतना नहीं बल्कि, दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। इसके साथ ही कपल की किस करने की वीडियो वायरल हो जाती है। अब तो हद तब हो गई जब एक व्यक्ति की मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हो गया। तो जनाब…जरा मेट्रो के रूल्स भी पढ़ लीजिए की आपको ऐसे कुकृत्य करने की क्या सजा हो सकती है-
दिल्ली मेट्रो सेक्शन 59, 68, 60 में भारी जुर्माना
दिल्ली मेट्रो में शराब पिए हुए लोगों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है और न ही आप अंदर शराब की बोतल ले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह से मेट्रो में सफर कर लेते हैं, तो आप पर दिल्ली मेट्रो के सेक्शन 59 के अनुसार 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि आप मेट्रो में उपद्रव मचाते हैं, या फिर थूकते हैं या फिर ट्रेन के फर्श पर बैठते हैं या फिर झगड़ा करते हैं तब भी आप पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दिल्ली मेट्रो सेक्शन के 68 के अनुसार अगर आप किसी भी ऑफिशियल की ड्यूटी में रुकावटें पैदा करते हैं, तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही मेट्रो में अगर आप आपत्तिजनक सामग्री लेकर गए तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा।
पीएम मोदी का तेलंगाना का 5वां दौरा, एक बार भी अगवानी करने नहीं आए सीएम KCR
दिल्ली मेट्रो नियम सेक्शन 69, 62, 70 में ये है जुर्माना
यदि आप दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट के यात्रा करते हैं, तो सेक्शन 69 के अनुसार 50 रुपए का या फिर इससे भी ज्यादा फाइन लग सकता है। सेक्शन 62 के अनुसार अगर आप रेलवे की कोई भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कम्पार्टमेंट या किसी भी जगह कुछ लिखते हैं या पेस्ट करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्शन 70 के अनुसार अगर आप ट्रेन के संचालन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा करते हैं या फिर अलार्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
क्या ये सरकारी कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसमें बदलाव लाने की हो रही है कोशिश
सेक्शन 63, 72 और 64 में लगेगा इतना जुर्माना
यदि आप दिल्ली मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठकर ट्रेवल करते हैं, तो आप सेक्शन 63 के अनुसार 50 रुपए का फाइन प्लस मेट्रो से बाहर निकाले जा सकते हैं। साथ ही सेक्शन 72 के अनुसार अगर आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप नियम को तोड़कर मेट्रो में एंट्री करते हैं या फिर ट्रैक पर चलते हैं, तो आप पर सेक्शन 64 के अनुसार 150 रुपए का जुर्माना लगेगा।
सेक्शन 73, 64(1), 75 में लगेगा इतना जुर्माना
अगर मेट्रो में कोई दिल्ली मेट्रो में सामान बेचता है तो उस पर सेक्शन 73 के अनुसार आप पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्शन 64(1) अगर आप महिलाओं की रिजर्व सीट पर बैठते हैं और उठने से इंकार कर देते हैं, तो आप पर 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर आप गैर तरीके से लोगों को टिकट बेचते हैं, तो आप पर 75 सेक्शन के अनुसार 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ऊपर बताए गए मामलों में व्यक्ति किसी भी तरह से फाइन देने से इंकार कर देता है, तो उसे पुलिस के हवाले भी किया जाएगा।
Subodh girls college hindi pakhwada: सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम…
ECGC PO Recruitment 2024: भारत सरकार की ओर से ईसीजीसी में पीओ की भर्तियां निकाली…
Food Safety Department Raid: चटख लाल तड़के वाली मलाई कोफ्ता हो या कोई और रेस्टोरेंट…
Pakistan zindabad in bhilwara Rajasthan: राजस्थान में आपत्तिजनक नारों से एक बार फिर माहौल बिगड़…
SDM Priyanka Bishnoi Death : राजस्थान की मशहूर RAS अधिकारी SDM प्रियंका बिश्नोई जिंदगी की…
Mewaram Jain meets Ashok Gehlot : जयपुर। सीडी कांड के बाद मुंह छिपाने को मजबूर…