Difference Between Lok Sabha and Vidhan Sabha Election 2024: देश में अभी लोकसभा चुनावों का माहौल बना हुआ है। आगामी महीनों में देशभर की कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने है, जिसके लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इससे पहले हम जान लेते है कि, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या फर्क है। अधिकतर लोग इस बारे में परिचित नहीं है। चलिए जानते है-
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर
लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन और विधानसभा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी निकाय है। संविधान के अनुसार लोकसभा को 552 सीटें आवंटित की गई, लेकिन 2019 में चुनी 17वीं लोकसभा में 543 सीटें भरी गई। दूसरी तरफ संविधान कहता है, किसी भी विधानसभा में मिनिमम 60 और अधिकतम 500 सदस्य जरुरी है। हालांकि एक अधिनियम के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 से कम सदस्यों वाला सदन है।
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आपातकाल स्थिति-
आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। राज्यों के मामले में आपातकाल की स्थिति में मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने का अनुरोध कर सकता है। स्पष्ट है कि राज्यों में विधानसभा को भांग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है।
धन विधेयक –
लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक 14 दिनों की बहस के लिए राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किये जा सकते है। वहीं, विधानसभा में पेश किये जाने वाले धन विधेयकों को बाद में विधान परिषद को भेजा जाता है।
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चुनाव लड़ने का अधिकार-
भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा चुनाव में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए उस राज्य की नागरिकता होना आवश्यक होता है।