ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। एससी ने केंद्र सरकार की इस मांग को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि इसके आगे कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच में इस मामले पर सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। 11 जुलाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है। इसके बाद 26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा था कि संजय मिश्रा केस में अर्जेंसी है। इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई की जाए।
इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशहित में फैसला सुनाया और डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 15 सिंतबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि हम अभी कार्यकाल बढ़ा रहे हैं पर 15 सितंबर को आधी रात के बाद मिश्रा पद पर नहीं रहेंगे।
डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खोटी भी सुननी पड़ी। बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे सामने ऐसी तस्वीर रखी जा रही है जिससे लग रहा है कि पूरा डिपार्टमेंट नाकारा लोगों से भरा हुआ है।