दवा के लिए परेशान हैं तो सरकार रखेगी अब आपका ध्यान। जी हां आपको यदि कोई दुर्लभ बीमारी है तो केन्द्र सरकार ने अब इन दवाओं और भोजन पर भी आयात शुल्क कम करने जा रही है। जिसका फायदा भी आपको 1 अप्रैल से मिलने लग जाएगा।
दवा ही नहीं खाद्य सामग्री पर भी होगी छूट
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयानों में कहा गया है कि राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचिबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी दवाओं ही नहीं विशेष चिकित्सकिय उद्देश्यों के लिए काम में आने वाले खाद्य पर सरकार की ओर से मूल सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाने का निर्णय लिया गया है। विशेष बीमारियों से जुड़े चिकित्सा प्रयोजनों के लिए भोजन एक ऐसा खाद्य सूत्र है, जो ऐसी बीमारियों, विकारों से निपटने में मरीज के लिए एक पोषक संबंधी सहायता प्रदान करने का काम करता है।
छूट के लिए देना होगा प्रमाण
सरकार की ओर से दी गई इस छूट का फायदा उठाने के लिए मरीज को व्यक्तिगत आयातक को केन्द्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा और जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी-सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इससे पहले ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डचेन मस्कुलर डिस्ट्राॅफी के उपचार के लिए दी जाने वाली दवाओं पर छूट दी जा चुकी है।
दस किल का बच्चा और दस लाख का खर्च
ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को इन बीमारियों के इलाज के लिए दवा हों या खाना बहुत महंगा आता है। इन्हें आयात करने की भी आवश्यकता मरीज को पड़ती है। अनुमान के अनुसार एक 10 किलो वजन वाले बच्चे की दवाओं के लिए 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह खर्च साल का करीब 1 करोड़ रुपये बैठता है। यह भी उम्र और और वजन के साथ बढ़ जाता है।
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