जयपुर। अब राहुल गांधी को जेल जाना ही पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जस्टिस हेमंत प्रच्छक अभी छुट्टी हैं और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है।
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी बनी आफत
दरअसल, राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की है। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी ने सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी।
कोर्ट ने 2 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था
गौरतलब है कि सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार 2 मई को तय कर दी गई थी।
इस दलील पर मांगी थी राहत
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है।
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