हरियाणा में अविवाहित लोगों के लिए खुशखबरी है। अब वहां पेंशन लेने के लिए शादी करना आवश्यक नहीं है। बिना शादी किए भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कुंवारों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। हरियाणा के अविवाहित बुजुर्गों की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुंवारों के लिए पेंशन देने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए आयु सीमा तय की है।
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कुंवारों को पेंशन देने वाला पहला राज्य होगा हरियाणा
अभी तक हरियाणा में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन ही चालू थी लेकिन जल्द ही कुंवारे भी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। सीएम खट्टर ने इसके बारे में अधिकारियों से भी बातचीत की है। खबरों के मुताबिक हरियाणा सरकार इसी महीने इस स्कीम को लागू कर सकती है। इस योजना के लागू होने के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां कुंवारों को भी पेंशन दी जाएगी।
आयु सीमा
इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ शर्ते भी रखी है। यह पेंशन सिर्फ उन कुंवारों को ही मिलेगी जिनकी आयु 45 से 60 साल है। साथ ही उनकी वार्षिक आय भी 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2,750 रुपए पेंशन दे सकती है। बता दें कि बौने लोगों व किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है।