How to register complaint for consumer rights: एक उपभोक्ता के तौर पर संविधान में हमें काफी अधिकार मिले हुए हैं। इन अधिकारों के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अपना साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायत लिखवा सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत लिखवा सकते हैं अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए कि आप किस तरह अपनी शिकायत ऑफलाइन कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करवा सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने स्थानीय कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करानी होगी। यहां यह बता देना अनिवार्य है कि यह शिकायत भी अलग-अलग जगहों पर दर्ज कराई जाती है।
उदाहरण के लिए यदि मामला 20 लाख रुपए तक की रकम का है तो आपको अपने जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत लिखानी होगी। अमाउंट की राशि 20 लाख से अधिक और एक करोड़ रुपए से कम होने पर राज्य उपभोक्ता फोरम में जाना होगा। इसी प्रकार एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिए आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत लिखानी होगी।
आप चाहें तो खुद भी स्थानीय फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अथवा आप अपने लिए एक वकील भी नियुक्त कर सकते हैं। शिकायत लिखाने के लिए आपको ए4 साइज के पेपर पर अपनी शिकायत लिख कर उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी होगी। इस तरह कुल 3 सेट बनाकर जमा कराने होते हैं। इनके साथ ही आपको जरूरी फीस भी जमा करानी होती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको डेट दी जाती है और उस डेट पर जाकर आपको अपनी बात रखनी होती है।
शिकायत लिखवाने के बाद कोर्ट द्वारा दी गई डेट पर जाकर उपभोक्ता को अपनी बात बतानी होती है। इसके बाद सामने वाली पार्टी को भी बुलाया जाता है। दोनों की दलीलें सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट डिसीजन लेती है और सुनाती है। कई बार आपसी गलतफहमी के मामले सामने आने पर इस तरह की शिकायतों का भी निपटारा किया जाता है।
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