Income Tax Department Notises:अपनी संपत्ती का गलत ब्यौरा देने वालों के लिए आयकर विभाग डंडा लेकर तैयार हो गया है। आयकर विभाग को गलत जानकारी देने के कारण देशभर में टैक्स पेयर्स को नोटिस थमाये जा रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने टैक्स नोटिस सेक्शन 143 (1) के तहत यह नोटिस अभी महाराष्ट्र और गुजरात के टैक्सपेयर्स को भेजना शुरू किया है। इस नोटिस में विभाग धारा 80 पी के तहत कटौती का दावा करने वाले टैक्स पेयर्स से इस दावे को लेकर सवाल किये जा रहे हैं। यही नहीं आयकर विभाग ने 15 दिनों में टैक्सपेयर्स को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर उन्हें दोबारा नोटिस भी दिया जा सकता है।
क्यों दिया जा रहा है नोटिस
विभाग की ओर से कहा गया है कि इस धारा के तहत केवल कॉपरेटिव सोसाइटी 15 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक की कटौती का दावा कर सकती है। यह भी तब ही हो सकता है जब वे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी या कार्टेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो।
गलत नोटिस का भी हो रहा दावा
एक रिपोर्ट के अनुसार धारा 80 पी कटौती का दावा करने के लिए गलत नोटिस धारा 143 (1) (ए) के तहत भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है यह नोटिस सहकारी बैंकों के लिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भेजे जा रहे हैं। वहीं दावा सहकारी बैंकों का किया जा रहा है।
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नियम कहते हैं नहीं हो सकता दावा
आयकर विभाग यह नोटिस ईमेल कर रहा है। वर्ष 2023-23 के लिए धारा 80 पी के तहत कटौती का दावा किया ही नहीं जा सकता। नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं को 15 दिन में इसका जवाब देना होगा।
ज्यादा संपत्ति है तो जवाब दो
सूचना से ज्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों को भी 2022-23 मूल्यांकन वर्ष के जांच नोटिस मिले हैं। यह नोटिस कई कटौतियों का दावा करने वालों को मिला है।
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