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क्या बीमा कंपनी से है परेशान? अब हितधारकों के हितों पर ध्यान, इरडा ने जारी किए क्रेडिट और भ्रामक विज्ञापनो पर दिशा निर्देश।

बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है।़ जिसका उद्देश्य बीमा के पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। यह बीमा उद्योग का विनियमन सवर्थन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना तथा इंश्योरेंस कंपनियों को नियंत्रित तथा रेगुलेट करना है। 

हाल ही में जारी किए दिशानिर्देशों में इरडा ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर जारी की है। जिसके अनुसार अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और इसके जरिए जीवन बीमा पॉलिसी पर लिए गए लोन की किस्तें चुकाते हैं तो जान लीजिए। अब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोन की किस्तें क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं भर पाएंगे ।

insurance regulating development authority of India,(IRDAI) ने बीमा कंपनियों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत रेगुलेटर ने 4 मई को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीमा पॉलिसियों पर दिए गए लोन के चुकाने की सुविधा को रोकने के निर्देश देते हुए एक सर्कलेट दिशा निर्देश जारी किया था। 

साथ ही कहा था, प्राधिकरण में भुगतान के माध्यम के रूप में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बीमा पॉलिसी पर लिए गए कर्ज को चुकाने की फैसिलिटी को समाप्त करने का डिसीजन लिया है। अतः सभी जीवन बीमा कर्ताओं को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से बीमा पॉलिसियों पर दिए गए ऋण की चुकोती के लिए अब क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति पर (बैन) विराम लगा दे। 

सोशल मीडिया गाइडलाइन के साथ बीमा कंपनियों को जारी किए दिशानिर्देश में इरडा ने इंश्योरेंस पॉलिसी लोन की किस्त क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं भर पाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अब पेमेंट ऑफ मोड से हटाना होगा।

 

मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने का अभियान
आपको बता दें, बीमा कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बना। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तेजी से मीडिया के माध्यम से के हितों के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है।अपने नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है।

इसी संदर्भ में आईआरडीए ने बीमा विज्ञापन प्रकटीकरण विनियम 2021 में संशोधन प्रस्तावित किया था। जिसके अनुसार प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा। कंपनी के यह सदस्य मार्केटिंग बीमा से संबंधित दिशानिर्देशों को देखेंगे और ग्राहकों के लिए विज्ञापन, ऐड बनाने और स्वीकृत करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को लायबिलिटी देंगे।
 

 हितधारकों से सुझाव आमंत्रित,

बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाले प्राधिकरण इरडा ने 25 मई तक हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भ्रामक विज्ञापनों से हितधारकों को बचाने के लिए मसौदा तैयार होगा। इसी के साथ इरडा बीमा कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा, सूचना के दिशा निर्देश जारी किए। जिसमें कहा गया कर्मचारियों को किसी भी ब्लॉग, चर्चामंच, मैसेंजर साइट ,चैट प्लेटफार्म या सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी गोपनीय या असत्यापित जानकारियों को साझा करने से बचना चाहिए

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