राहुल गांधी को मानहानि केस में आज झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार 4 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती हैं। साथ ही इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।
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रांची में भाजपा नेता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इसी सिलसिले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश मिले थे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को भी जवाब पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
किस मामले में फंसे है राहुल गांधी
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?' इस विवादित बयान के चलते पहले गुजरात हाईकोर्ट और बाद में देश के अलग-अलग राज्यों की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अपने बयान के कारण राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से दो साल की सजा मिल चुकी है।