Kejriwal Bail News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद सलाखों से बाहर आ गए हैं। आबकारी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल के रूप में बड़ी राहत मिल गई है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया। जहां उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके के साथ जमानत दी गई हैं। यहीं नहीं इस बेंच ने केजरीवाल पर वही शर्ते भी लागू की हैं जो ईडी के केस के दौरान थी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत ने पहले अवैध नहीं माना था। जहां नेता को बहुत दिनों तक जेल में बंद नहीं रखने की बात कही गई थी। उनकी बेल के साथ ही आप पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। मनीष सिसोदिया आतिशी और आदिल हुसैन ने किया खुशी का इजहार।
हम केजरीवाल की रिहाई के आदेश देते हैं
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज हुई थी। मामले में 17 आरोपियों की जांच होनी है। जिससे मुकदमा जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल को जमानत के लिए 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन रिहा करने का निर्देश दिया गया है।
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ये हैं केजरीवाल की शर्तें
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में मिली शर्तें लगाई हैं।
केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते केजरीवाल
सरकारी कामों, दफ्तर जाने व केस पर टिप्पणी पर रोक
जिससे सरकार के कामकाज में परेशानी रहेगी
NCCSA की बैठक नहीं कर पाएंगे
दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी भूमिका पर के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते न ही मामले से जुड़ी किसी आधिकारिक फाइल को देख सकते हैं
सीबीआई पिंजरे का तोता
केजरीवाल मामले की सुनवाई में जस्टिस उज्वल भुइयां ने फैसला लेते हुए एक गंभीर टिप्पणी भी की। जिसमें कहा गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में उपाय थी। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा से बाहर आना चाहिए। ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली जमानत की शर्त के खिलाफ आपत्ति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पारदर्शी रखते हुए काम करने को कहा।
सुरक्षित था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 5 सिंतबर को केजरीवाल जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीएम केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पा चुके है। मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है।
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