Manish Sisodia Bail : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले है। उन्हें दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने और हर सोमवार को पुलिस थाने में गवाही देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को यह हिदायत दी है कि वे गवाहों को प्रभावित करने का किसी भी तरह से प्रयास न करें।
कोर्ट ने सिसोदिया को सचिवालय जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इस तरह के मामलों में उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक बनाना होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, इसे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट स्वीकार करें।
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कोर्ट से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया
(Manish Sisodia will come out of the court)
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन आज शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा करने के निर्देश जारी कर दिए।