32 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड पर आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 3 अगस्त 1991 को वैन में बैठकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी थी। उस समय अवधेश राय अपने भाई अजय राय के घर पर थे। मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था।
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32 साल पहले वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में यह वारदात हुई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, राकेश और भीम सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
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खबरों के मुताबिक अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी। लेकिन 2 बजे सजा का ऐलान किया गया जिसमें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने उन्हें दोषी माना था। बाद में दोपहर 2 बजे के बाद इस पर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। उक्त मुकदमे में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने फैसले के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की थी। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर 51 से भी अधिक मुकदमे दर्ज थे जिसमें से किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई। पिछले एक साल में 4 मामलों में सजा सुनाई गई।
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