अगर आपको कहीं प्रधानमंत्री की दिवार पर या कहीं भी फोटो लगी हुई दिखे तो गलती से फाड़ मत देना वरना इसका बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। ऐसी गलती करने पर विधायक को कोर्ट ने सजा सुना दी। नवसारी की अदालत ने वहां के एक विधायक पर पीएम मोदी की फोटो फाड़ने पर जुर्माना लगाने के साथ जेल की सजा सुनाई। 27 मार्च 2023 को कोर्ट से फैसला आया है।
दरअसल मामला 12 मई 2017 का है जब वंसदा सीट से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान गए थे। उस समय पटेल ने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के कमरे में घुसकर वहां लगी फोटो फाड़ दी। पटेल पर लगे इस आरोप पर आज नवसारी की एक अदालत ने अनंत पटेल पर 99रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर उन्होनें जुर्माना नहीं दिया तो 7 दिन की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है।
खबरों के मुताबिक जज वीए धधल ने पटेल पर कुलपति के कमरे में जबरन घुसने और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने वाले मामले में यह फैसला सुनाया है।
यह था पूरा मामला
12 मई 2017 को नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फॉरेस्ट और बीट गार्ड पोस्ट पर भर्ती के लिए नॉन फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स को लेने का विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस विधायक अनंत पटेल अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरन वीसी के ऑफिस में घुसकर अधिकारियों को धमकाने लगे। वहीं पर लगी हुई प्रधानमंत्री की फोटो को फाड़ दिया।
कोर्ट ने कहा मकसद अच्छा था
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वैसे तो इस जुर्म की सजा 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद होती है। लेकिन विधायक पटेल वहां स्टूडेंट की मदद करने गए थे उनका मकसद गलत नहीं था। इसलिए पटेल को 99 रुपए का जुर्माना ही देना होगा।