अब कोचिंग के हत्थे नहीं चढ़ेंगे मासूम, Modi सरकार लेकर आई ये धांसू कानून

देश में कंक्रीट के जाल की तरह ही कोचिंग सेंटरों (Coaching Centers) का जाल भी तेजी से फैलता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी Kota में रोज कई Students खुदकुशी (Suicide Attempt) करके अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहे हैं। हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर (IIT/NEAT Aspirants) बनकर अपने मां बाप का नाम रौशन करना है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज (Kota Factory Web Series) हो या हाल ही में आई फिल्म 12th फेल (12th Fail) की बात करे सभी में पढ़ाई के प्रेशर और सामाजिक दबाव को मुख्यता से दर्शाया गया है। बच्चों की इसी मनोदशा (Psychology) को समझते हुए केंद्र की मोदी सरकार (PM Modi) ने कोचिंग संस्थानों (Coaching Centers) को लेकर नई गाइडलाइन (New Guidelines for Coaching Centers) जारी की है। 

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16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं 

नये कोचिंग नियमों के अनुसार अब 16 वर्ष से कम उम्र के Students को कोचिंग सेंटर्स में Admission नहीं मिल सकेगा। कम उम्र के बालक बालिकाएं घर से दूर रहकर होस्टलों में पीजी में (Hostel, Paying Guest) बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई करते हैं। एकदम नये माहौल में मनचाहे रिजल्ट न आने पर वे हताशा (Depression) का शिकार होकर गलत कदम (Suicide Attempt) उठा लेते हैं।  

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कोचिंग की नई परिभाषा

नई गाइडलाइंस (New Guidelines for Coaching Centers 2024) के मुताबिक कोचिंग सेंटर का मतलब 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने से होगा। यानी कोई संस्था 50 से ज्यादा Students को किसी भी तरह की पढ़ाई, Exam या स्कूल, कॉलेज University के काम में मदद दे रही है, तो उसे 'कोचिंग सेंटर' (Coaching Center) माना जाएगा। वे सब Institute कोचिंग के दायरे में आयेंगे। और उन्हें सरकारी नियम मानने होंगे। 

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कोचिंग के नाम पर सपने नहीं बेच सकेंगे

अमूमन कोचिंग वालें (Coaching Centers) दावा करते हैं कि हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। नये नियमों के तहत कोचिंग संचालक झूठे और भ्रामक विज्ञापन देकर बच्चों और उनके माता पिता को गुमराह नहीं कर सकेंगे। कोचिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का यह गोरख धंधा अब और नहीं चलेगा। 

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नियम तोड़े तो 1 लाख जुर्माना भरेंगे 

नये नियम (New Guidelines for Coaching Centers 2024) लागू होने के बाद अगर कोचिंग संस्थान (Coaching Centers) उनका पालन नहीं करते हैं तो ऐसे संस्थानों से सरकार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना (Penalty) वसूल करेगी। सभी कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाना होगा। साथ ही मनमानी फीस भी नहीं वसूल पायेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे कोचिंग संस्थानों (Coaching Centers) पर नज़र बनाये रखेंगे ताकि नये नियम जल्द लागू किये जा सके। नियम कानून से ऊपर माता पिता (Parents) और Students को भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी संस्था ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर कोचिंग के नाम पर उनका शोषण ना कर पायें।
 

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