कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नए पासपोर्ट के लिए एनओसी जार कर दी है। आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है। यह एनओसी 3 साल के लिए जारी की गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पासपोर्ट सरेंडर किया था।
वहीं एनओसी जारी करने का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी की एनओसी मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई । इस दौरान जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते रहते है। ऐसे में जांच में रुकावट पैदा हो सकती है।
इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में, इस स्तर पर राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होनें कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। सुब्रमण्यम ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए। राहुल गांधी के पास इसका कोई वैध कारण नहीं है।
राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वो 2023 में संसद के सदस्य नहीं है। उन्होनें अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को 19 दिसंबर 2015 में जमनात दे दी थी।
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