पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी खुशखबरी दी है। हाईकोर्ट के फैसले से नीतीश कुमार के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। आज पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला नीतीश कुमार के पक्ष में सुनाया है। इस मामले में आज नीतीश को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद एक बार से नीतीश जातीय गणना पर काम शुरू कर सकते हैं।
पिछले महीने पटना हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिन सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने 100 पन्नों का आदेश जारी कर उन सभी अर्जियों को खारिज किया जिनमें रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का है।
4 मई को दूसरे चरण की गणना के समय लगाई थी रोक
पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जातीय गणना के फैसले को उचित ठहराया है। हाईकोर्ट ने 4 मई को इस पर रोक लगाई थी। क तरफ बिहार में जातिगत गणना का दूसरा और अंतिम चरण चल रहा था इसी बीच रोक के आदेश जारी हो गए। पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने यह फैसला सुनाया था।
मई तक पूरी होनी थी गणना
बिहार सरकार ने जनवरी 2023 में जातिगत गणना का काम शुरु किया था। इसे मई तक पूरा किया जाना था। अभी इस गणना का दूसरा और अंतिम चरण चल रहा था जिसमें जाति के अलावा आर्थिक आधार पर जानकारी जुटाई जा रही थी। वहीं पहले चरण में केवल मकानों की गिनती की गई थी। इसी बीच पटना हाइकोर्ट के फैसले से गणना को बीच में ही रोकना पड़ेगा। 3 जुलाई की सुनवाई के बाद ही तय किया जाएगा कि यह गणना आगे जारी रहेगी या नहीं।
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