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पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, कम्युटेशन कटौती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Pension me Commutation Kya Hai : रिटायरमेंट के बाद किसी भी बुजुर्ग का जीवन उसकी पेंशन पर निर्भर करता है। हर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को एक ही टेंशन रहती है कि मेरी पेंशन कब आएगी। पेंशन हर महीने आती तो है लेकिन साथ में कई कटौतियों के चलते आधी ही जेब तक पहुंच पाती है। ऐसी ही एक कटौती है कम्युटेशन जिसे हर पेंशनर के खाते से सरकार पूरे 15 साल के लिए वसूल करती है। लेकिन अब कम्युटेशन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Pension Commutation Punjab Haryana Highcourt Decision) आ गया है। जिसमें पेंशनर्स के लिए काफी राहत प्रदान की गई है। तो चलिए इस पोस्ट में उस फैसले की बात कर लेते हैं, जिससे लाखों करोड़ों पेंशनर्स प्रभावित होंगे। पेंशनर्स समाज के सभी बंधु इस पोस्ट को जमकर शेयर करें।

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क्या है कम्युटेशन आफ पेंशन (Pension me Commutation Kya Hai)

रिटायरमेंट के वक्त एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वह उसका 40 फीसदी कम्युट (Pension Rules Commutation) करवा सकता है। मतलब कि आसान भाषा में कहा जाए तो कर्मचारी अपनी सात सालों की पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। फिर सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8 हजार रुपए काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। रिटायरमेंट के 15 साल तक ये कटौती होती है।

इस कटौती में पेंशनर का नुकसान है

सरकार ने रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन के कम्युटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा निर्धारित की हुई है। लेकिन गणना से पता चलता है कि ये भरपाई तो सरकार 10 साल और 8 महीने में ही कर लेती है। यानी बाकी के 4 महीने और 5 साल सरकार पेंशनर्स से बिना बात के कम्युटेशन कटौती (Pension Rules Commutation) करती रहती है। इससे पेंशनर को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचता है। लेकिन तकनीकी जानकारी नहीं होने से कई पेंशनभोगी इससे अनजान कटौती करवाते रहते हैं। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ बड़ा फैसला दिया है।

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हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के लिए क्या फैसला दिया

हरियाणा के सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक श्री आरएस जिंदल सहित दो दिग्गजों ने हाईकोर्ट को बताया कि 8% की कम्युटेशन की पूरी राशि 10 साल और 8 महीने में वसूल कर ली जाती है, जबकि सरकार ये वसूली 15 साल तक जारी रखती है। ऐसे में उस राशि (Pension Rules Commutation) का वास्तविक मूल्य 18.3% तक बढ़ जाता है। जिंदल ने उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की। श्री जिंदल के मामले में, पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने 09/02/2024 को केस संख्या CWP 2490/2024 में भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश (Pension Commutation Punjab Haryana Highcourt Decision) पारित किए। वही दूसरी याचिका 8222/2024 पर 15/04/2024 को सुनवाई हुई और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भी कम्युटेशन से फ्यूचर में की वसूली रोकने के आदेश पारित किए।

राजस्थान के पेंशनभोगी कैसे फायदा ले

लेकिन ये आदेश केवल पंजाब हरियाणा के पेंशनर (Pension Rules Commutation) के लिए हैं। अगर राजस्थान के पेंशनर्स भी चाहे तो न्यायालय द्वारा पारित इस तरह के आदेशों का लाभ पाने के लिए CAT या AFT में फैसले की कॉपी देकर नया मामला दायर कर सकते हैं। इस तरह के न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में आपको भी 11 वर्ष से ऊपर के कम्युटेशन हिस्से (Pension Commutation Punjab Haryana Highcourt Decision) की कटौती पर स्थगन आदेश मिल सकता है।

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कम्युटेशन की गणना कैसे की जाती है

एकमुश्त संराशीकृत मूल्य, पेंशन के संराशीकृत हिस्से को अगले जन्मदिन की आयु से सुसंगत फैक्टर x 12 से गुणा करने पर आपको अपनी पेंशन की कम्युटेशन राशि पता चल जाएगी। जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो वे अगर कम्यूटेशन कराते हैं तो कम्युटेशन की गणना जिस टेबल के बेसिस पर की जाती है उस टेबल को कम्युटेशन फैक्टर टेबल कहा जाता है।

पेंशन का 40% x 12 x अगले जन्मदिन की आयु का कम्युटेशन मूल्य (अर्थात् 61 वर्ष की आयु पर)

जैसे कि उदाहरण से देखते है

यदि कर्मचारी का मूल मासिक पेंशन 50,000/- रु. है और वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2023 को रिटायर हो रहा हो, तो कर्मचारी 40% तक का अपना पेंशन नियमानुसार कम्युटेट कर सकता है-
50000/- रु. का 40% x 12 x 8.194
= 20000 x 12 x 8.194
= 1966560

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