सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नोटिस जारी करेगी और मामले को संविधान पीठ को भेजेगी।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस केस को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। संविधान पीठ ही इस मामले में तय करेगी कि केंद्र इस तरह का संशोधन कर सकता है या नहीं?
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की। यह याचिका दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर थी। इस मामले में एससी ने कहा कि दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल वीके सक्सेना दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं। दोनों को लड़ने के बजाय मिलकर DERC के चेयरमैन का नाम तय करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को डीईआरसी के नामित चैयरमेन जस्टिस रिटायर्ड उमेश कुमार को शपथ दिलाने के निर्देश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलजी की ओर से की जाने वाली इस नियुक्ति को अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा था।
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