कांग्रेस पार्टी पर विज्ञापनों में झूठे दावे करने और भाजपा की छवि खराब करने का आरोप लगा है। इसी के चलते कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ मानहानि मामले में समन जारी किया है। कर्नाटक भाजपा के सचिव एस केशव प्रसाद ने इस मामले में शिकायत की थी। उनका कहना है कि कर्नाटक चुनावों के समय कांग्रेस ने विज्ञापन दिए जिनमें दावा किया गया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन लेती है और पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ लूटे हैं।
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पहला बयान 27 जुलाई को
बेंगलुरु के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन जारी करते हुए इस मामले में IPC की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत संज्ञान लिया है। साथ ही कोर्ट ने शुरुआती बयान दर्ज करने के लिए तारीख भी तय कर दी है। कोर्ट ने इसके लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है।
भाजपा सचिव ने लगाए ये आरोप
कर्नाटक भाजपा के सचिव एस केशव प्रसाद ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें लिखा था कि कर्नाटक चुनावों से पहले कांग्रेस ने 5 मई को अखाबरों में विज्ञापन दिए थे। इन विज्ञापनों में भाजपा की इमेज खराब करने की कोशिश की गई हैं। कांग्रेस ने उन विज्ञापनों में दावा किया कि भाजपा सरकार 40% कमीशन लेती है। साथ ही यह भी लिखा गया कि पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ लूटे हैं। कांग्रेस के यह दावे आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले हैं।
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