नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को अभी तक राहत नहीं मिली हैं। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावई करी जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा राहुल गांधी 2031 तक कोई चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। यदि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो गांधी को दो साल की सजा के बाद 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा।
न्यायमुर्ति बी आर गवई तथा न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई की जाएंगी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से 18 जुलाई को इस मामले में अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई की मांग की थी। सिंघवी की मांग पर गांधी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति बनी। आज सुनवाई के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो पाएंगा। इस फैसले के बाद तय होगा की राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं।
13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मौदी सरनेम पर अपनी टिप्पणी दी थी। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था चोरों को सामान्य उपनाम मोदी हैं। इस मामले को लेकर गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी के द्वारा 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। हालांकी राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान नीरव मोदी तथा ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे।
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