अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हए दिल्ली सरकार के लिए अध्यादेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी किए गए इस अध्यादेश के अनुसार ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का काम NCCSA देखेगा। अध्यादेश जारी होने के बाद शनिवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा कि यह केंद्र की सोची समझी साजिश है। वहीं भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार अधिकारियों के स्थानांतरण का फैसला अपने हक में लेकर अधिकारियों को बंधक बनाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहती है।
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कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की उठाई मांग
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरु कर दिया। केजरीवाल ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार मिलने के बाद अधिकारी को बंधक बनाकर उसे धमकी दी। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने सचिवालय में सतर्कता अधिकारी के कमरे का ताला तोड़ दिया। केंद्र सरकार को शीघ्र केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।
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यह है केंद्र का अध्यादेश
केंद्र के नए अध्यादेश के अनुसार अकेले सीएम ट्रांसफर-पोस्टिंग का फैसला नहीं ले सकते। बहुमत के आधार पर किसी भी विवाद में उपराज्यपाल का अंतिम फैसला मान्य होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA का गठन किया जाएगा।
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