Crime News: पति और पत्नी के बीच तलाक की खबरें तो हर दिन देखने को मिलती है लेकिन कई इन तलाक के पीछे की कहानी बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट यह फैसला करता है कि दोनों को अलग होना चाहिए या नहीं और ऐसे में एक मामला इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। मामला मध्य प्रदेश का है जहां उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के इल्जामों को खारिज किया है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यदि पत्नी की आयु कानूनी रूप से मान्य है तो वैवाहिक संबंध बरकरार रहने के दौरान पति यदि पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार करता है तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता। इस केस में पति की आयु 40 वर्ष एवं पत्नी की आयु 31 वर्ष है और दोनों लंबे समय से साथ रह रहे है।
पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए पति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तो उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच के जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पत्नी के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।न्यायालय ने IPC की धारा 294, 377,506 को रद्द किया जिसमें अप्राकृतिक संबंध बनाना, गाली-गलौज देना सम्मिलित है।
न्यायालय ने कहा जो भी यौन व्यवहार किया गया, वह घर के अंदर ही किया गया है, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की सुनवाई को जारी रखेगा और उसका कोई फैसला निचली अदालत के लिए बंधनकारी नहीं होगा।
मामला 2023 कहा है जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई। FIR में पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर 20 लाख रुपये दहेज की मांग करने और अप्राकृतिक संबंध बनाने के इल्जाम लगाया। महिला ने पति पर आरोप लगाया की उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए जिसके कारण उसे इंफेक्शन हो गया और उसका इलाज करवाना पड़ा।
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