ट्रेन में बैठ वहां की सीटें तो कभी डिब्बों को छेड़ने से पहले अब सौ बार सोच लें। साउथ सेंट्रल रेलवे एस सी आर ने चेतावनी देते हुए कहा है यदि किसी ने भी वंदे भारत सहित अन्य किसी भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाया या उसपर पत्थरबाजी की तो उसे पांच साल की सजा दी जाएगी। केन्द्र सरकार की ओर से कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों को शुरूआत की गई है। जिनमें न सिर्फ यात्रियों के समय की बचत हो रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। इतनी सुविधाओं के बावजूद भी कई जगह इन वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की जा रही है। रेलवे ने इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सख्त रवैया अपनाया है।
वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं तेलंगाना में कई स्थानों पर सामनें आई हैं। यह घटनाएं काजीपेट, खम्मम , एलुरू-राजमुंदरी, काजीपेट-भोंगिर में हुई हैं। यही नहीं हाल ही के दिनों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर ऐसी ही नौ घटनाएं हो चुकी हैं। उद्घाटन के बाद ही तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में भी पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं।
क्रिमिनल केस माना जाएगा
ट्रेनों पर पथराव करना एक क्रिमिनल आॅफेंस माना जाएगा। ऐसे अपराधियों के पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उन्हें पांच साल की सजा दी जा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से इस मामले में 39 अपराधियों को मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
रेलवे के मित्र, ग्रामवासीरेलवे की ओर से ऐसे मामलों को रोकने के लिए और जनता को भी उसकी जिम्मेदारी बताने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें जागरुकता अभियान के तहत पटरियों के आस पास के गांवों के सरपंचों के साथ समन्वय कर उन्हें ग्राम मित्र बनाए गए हैं।
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