19 April Holiday: जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विभाग के 22 मार्च 2024 के जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024 पहले चरण की सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सभी क्षेत्र के सभी विद्यालयों में जहां मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं वहां 18 अप्रैल को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके कारण मतदान एक दिन पहले जाकर पूरी तैयारी करता है और इसके कारण एक दिन पहले का अवकाश रखा जाता है।
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जो कार्मिक राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे।
19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अनुपालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। इस आदेश के तहत निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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सभी कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय जरूरी होगा।
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