अजमेर की टाडा कोर्ट ने सीरियल बम ब्लास्ट (1993 Serial Bomb Blasts case update 2024) मामले में करीम टुंडा को बरी करने का फैसला दिया है। इस के साथ ही आतंकवादी इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर टाडा कोर्ट कड़ी सुरक्षा में लेकर पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में तीनों आरोपी हैं। 20 साल पहले टाडा कोर्ट ने ही 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर शेष की सजा बहाल रखी रखी।
यह भी पढ़ें : Bhajanlal Sarkar में दुराचारी और नशेड़ी टीचर्स की खैर नहीं, पुलिस और बुलडोजर ऐसे लेंगे एक्शन
टाडा कानून के तहत पकड़े जाने वाले आरोपियों की सुनवाई के लिए देशभर में केवल तीन विशेष अदालत ही बनाई गई है। मुंबई, अजमेर और श्रीनगर में इनकी स्थापना हो रखी है। (1993 Serial Bomb Blasts case update 2024) उत्तर भारत से जुड़े ज्यादातर मामलों की सुनवाई अजमेर की टाडा कोर्ट में होती है। दक्षिण भारत से जुड़े मामलों में मुंबई में होती है।
अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से ट्रेनिंग ली थी। (1993 Serial Bomb Blasts case update 2024) 1993 में ट्रेन विस्फोट के वक्त टुंडा लश्कर का विशेषज्ञ था। बम बनाते हाथ कट गया और इसके कारण उसका नाम ‘टुंडा’ पड़ा।
Subodh girls college hindi pakhwada: सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम…
ECGC PO Recruitment 2024: भारत सरकार की ओर से ईसीजीसी में पीओ की भर्तियां निकाली…
Food Safety Department Raid: चटख लाल तड़के वाली मलाई कोफ्ता हो या कोई और रेस्टोरेंट…
Pakistan zindabad in bhilwara Rajasthan: राजस्थान में आपत्तिजनक नारों से एक बार फिर माहौल बिगड़…
SDM Priyanka Bishnoi Death : राजस्थान की मशहूर RAS अधिकारी SDM प्रियंका बिश्नोई जिंदगी की…
Mewaram Jain meets Ashok Gehlot : जयपुर। सीडी कांड के बाद मुंह छिपाने को मजबूर…