राजस्थान में अब गुटखा और पान मसाला बेचने वाले (Bhajan Lal Sarkar) दुकानदारों के खिलाफ बड़े स्तर अभियान चलाया गया है। इस अभियान में अस्पताल और डेयरी बूथ पर तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने पहले ही स्कूल के निकट, सरस बूथ एवं आसपास के दुकानों पर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर चालान करने का नियम बना रखा है। लेकिन इसके बाद भी कई दुकानदार डेयरी बूथ पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने में लगे हुए है।
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5 साल की सजा
बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है और कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो कोटपा एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। शिक्षा विभाग की गाइड लाइन में समस्त शिक्षण संस्थान के बाउंड्री के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है और इस संबंध में कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है।
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कोटपा एक्ट के तहत होगी कार्यवाही
अगर कोई नियम तोड़ता है तो पुलिस, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा विभाग कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अभियान चलाकर तंबाकू एवं इसके उत्पादों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा।