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मनमाना किराया वसूलने वाले एंबुलेंस संचालकों का लाइसेंस होगा निलंबित

  • एंबुलेंस संचालकों पर मनमाना किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई
  • रात के समय नहीं लिया जाएगा अधिक किराया
  • परिवहन आयुक्त ने RTO और DTO जारी किए निर्देश

 

एंबुलेंस का काम होता है मरीजों को दर्द में राहत दिलाने के लिए जल्द अस्तपाल तक पहुंचाना। एंबुलेंस को भी एक तरह से लोगों की सेवा करने के लिए ही लगाया जाता है। लेकिन इन दिनों एंबुलेंस मरीजों का दर्द कम करने के बजाय उन्हें दर्द दे रही है। एंबुलेंस संचालक अपने हिसाब से मरीजों से किराया वसूल रही है। परिजनों की ओर से लगातार  शिकायत के बाद परिवहन आयुक्त ने एक्शन लिया है। उन्होनें सभी RTO और DTO को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

 

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रात के समय दोगुना हो जाता है किराया

प्रदेश में निजी अस्तपतालों से जुड़ी एंबुलेंस हो या फिर स्वतंत्र तौर पर संचालित एंबुलेंस। इनके संचालक मनमाना किराया वसूल करते हैं। परिवहन विभाग के आदेशों के खिलाफ जाकर ये रात के समय में मरीजों से कई गुना अधिक किराया वसूल करते हैं। अगर जयपुर शहर की ही बात करें तो यहां अस्पताल से घर और घर से वापस अस्पताल जाने का किराया ही करीब 5000 रुपये से भी अधिक है। 

 

परिवहन आयुक्त ने कार्रवाई के दिए आदेश

प्रदेश में एंबुलेंसों की मनमानी अब बंद होने वाली है। परिवहन विभाग को लगातार इस बारे में शिकायत मिल रही थी। इसके बाद परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने इस पर संज्ञान लिया और RTO और DTO को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निजी अस्पतालों के बाहर भी एंबुलेंस की दरों को प्रदर्शित करने के लिए कहा कि ताकि लोगों को वास्तविक किराया पता चल सके। इसके बावजूद कोई दोषी पाया जाता है तो एंबुलेंस चालक का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इनके अलावा फिटनेस निरस्त करने के साथ ही वाहन सीज कर लिया जाएगा। 

 

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ये है निर्धारित किराया

– प्रथम 10 किमी. तक आने-जाने का किराया 500 रुपये होगा।
– 10 किलोमीटर के बाद 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज कर सकते हैं। यह मारुति वैन मार्शल और मैक्स में संचालित एंबुलेंस के लिए हैं।
– अगर टवेरा,  इनोवा बोलेरो में संचालित एंबुलेंस से जाते हैं तो 10किमी के बाद किराया 14 ,50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगेगा।
– अन्य सभी बड़े वाहनों के लिए 10 किलोमीटर के बाद 17 ,50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा।
– परिवहन विभाग की ओर से यह किराया दिन व रात दोनों के लिए समान रखा गया है। रात के समय अतिरिक्त चार्ज नहीं है। 

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