जयपुर। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) व उससें जुड़े कार्यालयों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्डए अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को 12 अप्रैल 2024 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है।
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हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी व अधिकारी
भजन लाल सरकार के इस आदेश को गृह विभाग के शासन उप सचिव महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन सेवाओं (RBSE) को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल कर 12 अप्रैल 2024 तक इन सेवाओं में हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है। उप सचिव ने कहा कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है।
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शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक
आपको बता दें कि पिछले अशोक गहलोत सरकार ने 15 जनवरी 2023 से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद से काफी शिक्षक ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। इसके बाद करीब 389 दिन बाद ट्रांसफर से रोक हटा ली गई लेकिन विभाग में तबादलों पर रोक लगी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। इसी वजह से भजन लाल सरकार द्वारा RBSE व उससें संबंधित कार्यालयों की अत्यावश्यक सेवाएं घोषित की गई है।