Rajasthan Employees Transfer Policy 2024: राजस्थान में तबादलों को लेकर बहुत ज्यादा जंग देखने को मिलती है और कई बार तो सरकार के आदेश की पालना भी नहीं होती है। इसके कारण सरकार और अधिकारी की लड़ाई कोर्ट में जाकर खत्म होती है। इसी बात को लेकर अब भजनलाल सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का आदेश दे दिया है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की है, जिसे सभी विभागों को भेजा जागएा है। विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों से चर्चा करके जरूरत के अनुसार एसओपी में अपने सुझाव जुड़ा सकेंगे।
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सरकार के कॉमन एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी और यह सभी के लिए अनिवार्य होगा। (Rajasthan Employees Transfer Policy 2024) सरकार का यह प्रयास कितना रंग लाता है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।
कांग्रेस सरकार ने तबादलों पर रोक लगाई थी और भजनलाल सरकार के आने के बाद फरवरी में तबादलों से रोक हटाई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में तबादले हुए लेकिन इसके बाद भी इस पर विवाद हुआ। कई कर्मचारियों ने विभाग के ट्रांसफर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देते हुए स्टे ले लिया या आदेश ही निरस्त करवा दिया। ग्रेड थर्ड टीचर और डार्क जोन में लगे कर्मचारियों के लंबे समय से तबादले नहीं होने से भी उनमें आक्रोश है।
कॉमन एसओपी में सभी विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर करने से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद आवेदन में कर्मचारी खाली पद पर अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगा।
विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य, डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।
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एसओपी राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगा। जबकि शेष सभी विभागों में इसको लागू किया जाएगा। (Rajasthan Employees Transfer Policy 2024) 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी वाले विभाग में सुविधा के अनुसार अपने सुझाव शामिल करने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड, निगम, उपक्रम या स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।
विभाग की एसओपी के अनुसार, हर साल जनवरी में पहले सप्ताह तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस (जिस जिले, उपखण्ड या ग्राम पंचायत) में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर दज्र करनी होगी। इस सूची के आधार पर संबंधित विभाग का कर्मचारी फरवरी तक अपने ट्रांसफर की डिजायर के लिए आवेदन कर सकेगा। मार्च तक काउंसलिंग करेगा और खाली स्थान पर काउंसलिंग के बाद निर्धारित प्राथमिकता और नियम के अनुसार अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा।
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