Rajasthan News : जयपुर। प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव-जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए भजनलाल सरकार अब बडा कदम उठाने जा रही है। यूपी की तर्ज पर भजनलाल सरकार भी अब धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। जिससे प्रदेश में बढ़ रही घटनाओं पर लगाम लगेगी।
धर्मांतरण रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
बता दें कि राजस्थान सरकार अब जल्दी ही धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाने वाली है और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जायेगा। इस विधेयक में कई कठोर प्रावधान जोड़े जाएंगे ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। बता दें कि भजनलाल सरकार ने यह फैसला शनिवार 30 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया।
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10 साल की होगी सजा
कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था झांसा देकर, दबाव बनाकर या गलत नियत से धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। इस कानून में अपराध करने पर गैर-जमानती प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा के प्रावधान भी होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी।
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