जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की गाज (Rajasthan Bhajan Lal Sarkar Action) अब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर गिरी है। दरअसल, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों (Retired Govt Employees on contract) को लेकर भजनलाल सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार से रिटायर्ड जो भी कर्मचारी या अधिकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं, निकायों एवं कार्यालयों में समेकित पारिश्रमिक, संविदा, पे-माइनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत हैं उनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इस आदेश की पालना कर रिपोर्ट विभाग को 24 जनवरी 2024 तक भिजवाने के लिए कहा गया है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आदेश का लेटर
दरअसल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संविदा (Govt Employees on Contract) के तहत कार्य से मुक्ति के इस आदेश पर जुगल किशोर मीणा, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग और सुरेश कुमार ओला, निदेश एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग के दस्तखत भी बताए गए हैं। हालांकि, भजनलाल सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर यह आदेश क्यों जारी किया है इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से अब खाली हुए इन पदों पर नई भर्तियों के लिए सूचना जारी की जा सकती है जो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का शानदार विकल्प हो सकता है।
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सरकार ने वापस लिया ये NPS आदेश
आपको बता दें कि हाल ही में कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में नवनियुक्त अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की बजाए न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्ति देना दर्शाया गया था जिसका पुरजोर विरोध हुआ। हालांकि, इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए बिंदू संख्या 2 में विर्णत इस शर्त को हटा दिया और नवनियुक्त अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही नियुक्ति देने के आदेश जारी किए।