जयपुर। Subsidy on Agricultural Equipments : राजस्थान में भाजनलाल सरकार मानसूनी सीजन में खरीफ की फसलों की बुआई से ठीक पहले एकबार फिर किसानों पर मेहरबान हो चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर तगड़ी सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से किसान इन यंत्रों को खरीदकर कृषि कार्य आसानी व जल्दी से कर सकते हैं। दरअसल, कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इनको लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में स्वीकृत अनुदान दर पर राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विभाग द्वारा अभी निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदानित दर पर किसानों को कृषि यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं—
इस योजना के अन्तर्गत सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, मल्टीक्रोप प्लाण्टर्स, डिस्क प्लाउ/हैरो तथा रिज फरो प्लाण्टर्स कृषि यंत्रो पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15,000/- का अनुदान देय है। ट्रेक्टर ऑपरेटेड रीपर पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.30,000/- का अनुदान देय है। रोटावेटर/टर्बो सीडर कृषि यंत्र पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 35,000/- का तथा मल्टीक्रोप थ्रेसर पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.40,000/- का अनुदान देय है। लेजर लेण्ड लेवलर कृषि यंत्र पर 10 कृषकों के समूह के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1,50,000/- का अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत पम्पसेट सहायता कार्यक्रम में 10 एच.पी./7.5 किलोवाट तक के (केरोसिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के ईंधन से चलित/विद्युत) पम्पसेट पर क्रय लागत का 50 प्रतिशत या रू. 10,000/- जो भी कम हो, का अनुदान देय है। इसी योजनान्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम के तहत समस्त जिलों में न्यूनतम 3 क्विंटल क्षमता की सीड स्टोरेज बिन पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू. 1000/- जो भी कम हो, का अनुदान देय है।
इस योजना के अन्तर्गत हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 8,000 रू. अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रू. अनुदान का प्रावधान है। ट्रेक्टर/शक्ति चलित कृषि यंत्र एवं मल्टीक्रोप पावर थ्रेसर पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रू. अनुदान का प्रावधान है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 63,000 रू. अनुदान का प्रावधान है।
सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 8,000 रू. का अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रू. अनुदान का प्रावधान है। ट्रेक्टर/शक्ति चलित कृषि यंत्र एवं मल्टीक्रोप पावर थ्रेसर पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 15,000 से 50,000 रू. तक का अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रु. से 63,000 रू. तक के अनुदान का प्रावधान है। स्वचालित मशीनों पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 50,000 से 1,00,000 रू. तक का अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 63,000 रु. से 1,25,000 रू. तक के अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार पावर टिलर पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 40,000 से 60,000 रू. तक का अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रु. से 75,000 रू. तक के अनुदान का प्रावधान है।
सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय अथवा उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। उक्त योजनाओं के दिशा-निर्देश तथा जिलेवार भौतिक-वित्तीय लक्ष्य विभागीय वेबसाईट पर भी देखे जा सकते हैं।
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