Compulsory Retirement Rules: अब काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी हो जाएं खबरदार, क्योंकि राजस्थान सरकार कर्मचारियों को compulsory retirement देने की तैयारी कर दी गई है। सरकार की ओर से एक ठोस नियम बनाया जा रहा है। जिसके लिए कार्मिक विभागों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं Compulsory Retirement, Scheme नियमों पर भी काम किया जा रहा है। जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक झटके की तरह है। ये आदेश शासन प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा ने जारी किये हैं।
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राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों Compulsory Retirement Age जिनकी उम्र 50 साल पार हो चुकी है या उन्हें कार्य करते हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनकी नौकरी पर कभी भी कैंची चल सकती है।
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अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानि compulsory retirement। इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दोनों आते हैं। जो 15 साल नौकरी कर चुके हैं और 50 साल के हो चुके हैं। यही नहीं इन कर्मचारियों में अकार्यकुशलता, असंतोषजनक कार्य, अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा और अक्षमता देखे जाने पर इन सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। Compulsory Retirement Rules में इसके बाद इन्हें तीन माह के नोटिस और तीन माह के वेतन और भत्तों का भुगतान कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा।
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