D-Mart Nakli Ghee Case: सुपर मार्केट चेन D MART में मिले नकली घी बिकने से आम जनता ही नहीं सरकारी महकमें भी हरकत में आ गए हैं। गुरूवार को जयपुर के डी मार्ट अपेक्स सर्किल मालवीय नगर में नामी ब्रांड सरस और प्रो वैदिक घी के Nakli Ghee पैकेट जब्त करने का मामला सामने आया था। मामले में D MART के विरुद्ध सरस डेरी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में डी मार्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 154 में मामला दर्ज करवाया गया है। इसके बाद से लोग dmart boycott की बातें करने लगे हैं।
डी मार्ट केस
सुपर मार्केट चेन D MART में नकली धी की शिकायतें सामने आ रही थी। खुलेआम नकली घी बिकने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई। जिसपर सरकारी आदेशों के साथ तुरंत रोक भी लगाई गई। यह जांच शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत हुई। जिसे खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के सुपरविजन और अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा के नेतृत्व में किया गया।
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कोपी राईट एक्ट के उल्लंघन
खाद्य विभाग की टीम ने D MART nakli ghee मैसर्स एव्यन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड डीमार्ट मालवीय नगर मेन जगतपुरा रोड रिलाईंस पैट्रोल पम्प के पास कार्यवाही की है। जिसमें मौके पर मौजूद सरस घी नकली/डूप्लीकेट प्रथम दृष्टा पाया गया। जिसकी प्रमाणिकरण जयपुर डेयरी से अधिकृत एगमार्क कैमिस्ट गजेन्द्र सिंह, गुण नियंत्रक प्रयोगशाला के उप प्रबंधक गुण नियंत्रक अमीश गुप्ता एवं मार्केटिंग अनुभाग से सुरेन्द्र कुमावत ने की। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों दीपक कुमार सिंधी, रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता, राजेश कुमार नागर मौजूद थे। डी मार्ट में जो घी रखा है, वह सरस का घी नकली/डूपलीकेट प्रतीत होता है। तस्दीक में घी सरस 1 लीटर पेकिंग एगमार्क की जांच कर पाया गया। घी पर अंकित बैच नम्बर, सीरीज एवं सीरियल नम्बर जयपुर डेयरी के रिकॉर्ड से मिलान पर नकली/ डप्लीकेट मिले। जो कोपी राईट एक्ट के उल्लंघन के अन्तर्गत आता है।
डी मार्ट कर रहा है सरस की छवी खराब
डी-मार्ट द्वारा सरस का नकली घी बेचा जाने पर सरस एवं जयपुर दुग्ध संघ की छवी खराब हो रही है। जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड किया जा रहा है। जयपुर डेयरी के अधिकृत पत्र क्रमांक 7841 दिनांक 21.06.2024 की अनुपालना में पुलिस थाना मालवीय नगर में डी-मार्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। जो संजय शर्मा एवं हिमांशु कुमार बैरवा ने की।
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क्या होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 154?
इस धारा का उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए जगह के मालिक को दण्डित करना। जहां पर उस गैरकानूनी जनसमूह को अंजाम दिया जा रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में गैरकानूनी गतिवधि में लिप्त पाया जाता है या अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में उस गैरकानूनी जनसमूह को एकत्र करता है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।
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