जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर चर्चा की जाएगी। इस कानून के पास होने के बाद कोई भी परिजन तथा अन्य व्यक्ति मृत शरीर को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकता हैं। इस कानून के बाद मृत शरीर को लेकर मांगे मनवाने के लिए किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इस बिल के आने के बाद यदि कोई ऐसा करता हैं। तो उसे 2 साल तक की सजा काटनी होगी। इस विधेयक के साथ ही विधानसभा में कई और विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी।
विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान आई एल डी कौशल विश्वविद्यलय जयपुर नाम परिवर्तन तथा संशोधन विधेयक 2023 तथा मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 इसके अलावा राजस्थान पशु चिकित्सा तथा पशु महिविद्यालय जोबनेर जयपुर विधेयक 2023 पर भी चर्चा की जाएगी। विधेयक पर चर्चा से पहले सदन में कुछ सूचनाएं पटल पर भी रखी जाएगी।
सदन के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल की और से 17 अधिसूचना वित्त विभाग की पटल पर रखी जाएगी। वहीं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की और से भी तीन अधिसूचनाएं पंचायती राज विभाग से जुडी पटल पर रखी जाएगी। इस दौरान परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह आला के द्वारा परिवहन निगम के लेखों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।
विधानसभा सत्र के दौरान वित्त, शिक्षा, जल संसाधन, वन, आपदा प्रबंधन, सहकारिता, कौशल नियोजन व उद्यमिता तथा विधिक कार्य विभागों से सहित अन्य से जुड़े सवाल किए जाएगे। इस दौरान विपक्ष के द्वारा पेट्रोल डीजल वेट किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दे उठाए जाएगे।