जयपुर। रेलवे कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवेमेंस के चुनाव जल्द ही होने वाले है। रेलवले बोर्ड की और से इन चुनावों को लंबे समय से टाला जा रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद अब रेलवे बोर्ड को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड को आदेश जारी कर यूनियन के चुनाव जल्द करवाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने के लिए 4 माह का समय भी दिया है।
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2007 में हुई थी चुनाव की शुरूआत
जानकारी देते हुए यूनियन के मंडल अध्यक्ष के.एस.अहलावत तथा जीएलओ अध्यक्ष सुभाष पारीक ने बताया की रेलवे यूनियन के चुनाव 2007 में शुरू किए गए थे। 2007 के बाद से लगातर चुनाव आयोजित किए जा रहे है। 2019 के बाद से ही रेलवे यूनियन के चुनाव पर ब्रेक लगा दिया गया है। यूनियन की और से समय-सयम पर चुनाव करवाने के लिए मांग भी उठाई गई है। यूनियन की और से बार-बार मांग करने के बावजूद भी बोर्ड की और से कोई सुनवाई नहीं की गई।
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बोर्ड करता रहा टालमटोल
2019 के बाद से ही यूनियन की और से चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। बोर्ड से जब भी चुनाव की मांग की गई बोर्ड ने किसी ना किसी बहाने से इसे रोक दिया। श्रमिक संगठन की और से इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोट में अर्जी लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चार माह मे अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए है।
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