Dholpur News: धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर 30 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश जारी किये है। दरअसल, मामला पूर्व विधायक द्वारा विद्युत निगम के एईएन हर्षाधिपति के साथ मारपीट से जुड़ा है। इस पूरे मामले में अब 5 जुलाई शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया है।
मलिंगा की जमानत रद्द करने का फैसला पीड़ित एईएन की याचिका पर जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने माना कि, पूर्व विधायक ने झूठ बोलकर कोर्ट से जमानत ली है और इसका दुरूपयोग किया है। इस दौरान पूर्व विधायक ने पीड़ित को धमकाया और साथ ही कानून का मजाक बनाया है।
28 मार्च 2022 को बाड़ी उपखंड के विद्युत निगम कार्यालय पर तैनात सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ करीब 12 लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी। इसका आरोप पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर भी लगा। इस पूरे मामले ने सियासी माहौल गर्म कर दिया था। राजनीति दबाब के चलते 11 मई 2022 को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के समक्ष मलिंगा ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 मई को मलिंगा को जमानत दे दी थी।
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