जयपुर। जयपुर में एक मामला सामने आया जिसमें कोर्ट के ऑर्डर मानने के बजाए बिल्डर ने जजमेंट देने जज पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी में फैसला सुनाने वाले जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बिल्डर ने मामला दर्ज करवाया है। जज के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने वाले बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया हैं।
कोर्ट ने इस पूरे मामले में बिल्डर ग्रुप के सभी डायरेक्टर के साथ ही सीए के खिलाफ नोटीस जारी किया है। नोटीस जारी करते हुए सभी को कोर्ट मे पेश होने के आदेश दिए है। विक्की वर्मा ने बिल्डर पर प्रोजेक्ट समय पर पुरा कर फ्लैट पर कब्जा नहीं देने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पूरे मामले में ऑथोरिटी के सदस्य सलविंदर सिंह सोहाता ने आदेशों की अवेहलना पर फैसला सुनाया था।
कोर्ट में विक्की वर्मा ने बिल्डर पर पूरा पैसा ब्याज सहित वापस देने की मांग रखी थी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बिल्डर ग्रुप को बिना ब्याज के पैसा वापस लौटाने के आदेश दिए थे। इस मामले में कोर्ट ने फैसला 6 अप्रैल 2023 को सुनाया था।
कोर्ट के आदेश आने के बाद भी बिल्डर ग्रुप ने पैसा देना जरूरी नहीं समझा। ओर बिल्डर ग्रुप ने मामले में पक्ष पात करने का आरोप लगाते हुए ऑथोरिटी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। बिल्डर ग्रुप ने कहा हमने मामले में समय मांगा था मगर बिना समय दिए ही फैसला सुना दिया गया। हमें अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। इससे पहले जब मामला रेरा कोर्ट में पहुंचा था तो बिल्डर ग्रुप ने कुछ समय और लगने की बात कहते हुए कब्जा देने के लिए कहा था।
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