जयपुर। जयपुर को बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast) कर दहलाने वाला आरोपी सलमान अब नहीं बचने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया है। इन आरोपियों ने हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसमें उनको सम्बधित थाने में रोज हाजरी लगाने के आदेश जारी किए गए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का बदलाव या कार्रवाई करने से मना कर दिया।
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2008 में हुआ था जयपुर बम ब्लास्ट कांड
आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में वर्ष 2008 में सीरियल बम धमाके (Jaipur Bomb Blast) हुए थे जिनसे पूरा देश हिल गया था। इस घटना के मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले के सभी रिकार्ड लिए हैं। इसी मामले में एक आरोपी मोहम्मद सलमान ने सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर जमानत की मांगी थी कि घटना के वक्त वो नाबालिग था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत देने से मना कर दिया है।
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71 लोगों की मौत 185 हुए थे घायल
आपको बता दें कि जयपुर बम ब्लास्ट केस (Jaipur Bomb Blast Case) में पीड़ित परिवारों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 2019 में निचली अदालत ने 2009 में सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा दी थी। 2019 में ही हाईकोर्ट ने 29 मार्च को सबूतों अभाव में अपने एक आदेश में दोषियों को मुक्त कर दिया था। गौरतलब है कि 13 मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट हुए थे जिनमें 71 लोगों की मौत और 185 लोग घायल हुए थे।