जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फैमिली कोर्ट-3 ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि केवल कयास के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पर मर्जी से आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, वरन उन्हें साबित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कर पाने पर तलाक के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता है।
यह था मामला
जयपुर के रहने वाले एनएसजी इंस्पेक्टर ने अपनी नागौर निवासी पत्नी से तलाक के लिए 21 जुलाई 2014 को जयपुर के फैमिली कोर्ट में अपील की थी। अपनी अपील में पति ने कहा था कि पत्नी लगातार उस पर अलग रहने का दवाब बना रही है, खाना बनाने से इनकार करती हैं और अकारण ही पति के माता-पिता से झगड़ा करती है। इसी वजह से उसे तलाक चाहिए।
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पति ने बताया कि वर्ष 2011 में उसका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया था। तब वह पत्नी और बच्चों को साथ लेकर गया। वहां पर पत्नी लेट उठती थी और पति तथा बच्चों को लंच बनाकर नहीं देती थी। कई बार उसने पति की शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारियों से भी की थी जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा।
पति ने आगे कहा कि वर्ष 2013 में जब दोनों के बीच झगड़े ज्यादा बढ़ गए तब उसने पत्नी को जयपुर के झोटवाड़ा में अलग कमरा दिला दिया। बच्चे को भी स्कूल में एडमिट करवा दिया। लेकिन पत्नी उसे कमरे में बंद कर दिनभर गायब रहती थी। 2014 में वह पति के माता-पिता और भाई की पत्नी के साथ झगड़ा करने लगी और अपनी सास से जबरन बैंक पासबुक और जमीन के कागज लेकर जयपुर आ गई।
पत्नी ने कहा, पति के साथ रहना चाहती है
पति द्वारा तलाक की अपील लगाने जाने के बाद पत्नी ने भी 2015 में पति के साथ रहने के लिए अर्जी लगाई। उसने कहा कि वह अपने पति से प्रेम करती है और उसके साथ ही रहना चाहती हैं। उसने पति के आरोपों को गलत बताते हुए दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया। उसने पति के परिवार पर दहेज प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया।
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कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पति ने केवल कयासों के आधार पर तलाक मांगा है और वह अपने आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा। जबकि पत्नी सदा ही उसके साथ रहने की बात करती रही है। ऐसे में उसे कयासों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है।
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