- जयपुर में नहीं उड़ेगे ड्रोन
- अपराधों पर अंकुश लगाने वाले ड्रोन पर लगा अंकुश
जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि किसी शादी या फिर किसी पार्टियों में ड्रोन उड़ाता मिलता है तो पुलिस के द्वारा उस पर कानुनी कार्रवाई कि जाएगी। इसके संबंध में एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने ऑर्डर निकाला है। इस ऑर्डर के बाद ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। परमिशन के बाद नैनो यानी की छोटे ड्रोन उड़ा सकते है। नैनो ड्रोन के लिए भी 24 घंटे पहले परमिशन लेना जरूरी होगा।
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बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आदेश किए जारी
जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने बताया की जयपुर के विभिन्र कार्यक्रमों में ड्रोन का प्रचलन बढ़ रहा है। लगातार ड्रोन का उपयोग कर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी मिल रही थी। आपराधिक घटनाओं में ड्रोन की सहभागिता को लेकर कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी किया। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पूरे जयपुर कमिश्नरेट के लिए आदेश जारी किए गए है।
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नैनो श्रेणी के ड्रोन को मिलेगी परमिशन
कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया ड्रोन को पांच श्रेडियों में बांटा गया है। जिसमें से चार श्रेणियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं सिर्फ नैनो श्रेणी जो की 250 ग्राम या उससे कम वजन का ड्रोन आता है उसे परमिशन दी गई है। यदि ड्रोन उड़ाया जाता है तो स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में महत्वपूर्ण समारोह, वीवीआईपी मूवमेंट तथा देशी विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण वर्तमान में ड्रोन पर रोक लगाना जरूरी है।