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राजस्थान में 4 घंटे पतंगबाजी पर लगी रोक, नहीं तो हो जाएगी जेल

Makar Sankranti 2024: राजस्थान में Makar Sankranti पर पतंगबाजी का उत्साह देखने ही बन रहा है और इस बार दो दिन की छुट्‌टी होने के कारण जयपुर शहर के साथ अन्य जिलों में पतंगबाजी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन पंतबगाजी के इस जश्न में कई बार किसी इंसान की जान भी चली जाती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 घंटे के लिए पंतगबाजी पर रोक लगाई है। home department  की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंगबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।

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पतंगबाजी पर रोक लगाने का कारण

गृह विभाग ने सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद सभी जिला कलेक्टरों ने धारा 144 के प्रावधानों के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने का आ​देश जारी कर दिया है। गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिन्थेटिक मांझा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों की जान जाने का खतरा होता है।

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पुलिस प्रशासन रखेगा ध्यान

पुलिस प्रशासन सुबह और शाम पतंगबाजी करने वालों पर नजर रखेगा और अगर प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते कोई मिलता है तो उसको गिरफ्तारी किया जाएगा।  सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे के पीरियड में पतंग उड़ाना नहीं होगा। ऐसे में पतगबाजों को इस बात का ध्यान रखना होगा नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

 

हाईकोर्ट के आदेश की पालना

साल 2012 में High Court के आदेशों के बाद हर साल गृह विभाग advisory जारी करता है। Makar Sankranti के मौके पर प्रदेश भर में पतंगबाजी के चलते लोगों पर गंभीर खतरा होता है। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से कई बाइक सवारों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में पक्षी भी घायल होते हैं। इसी प्रकार की अन्य घटना नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

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4 घंटे पतंगबाजी पर लगी रोक

सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं करनी होगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में हम भी आप से आग्रह करते है कि सरकार और कोर्ट के आदेश की पालना करें ताकि किसी के साथ कोई दुखद घटना नहीं हो।

Narendra Singh

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