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राजधानी में शादियों में ड्रोन उड़ाने वालों की होगी खिंचाई, जयपुर पुलिस ने दिए आदेश

  • आपराधिक घटनाओं पर लगेगी लगाम
  • बिना अनुमति नहीं होगा ड्रोन का संचालन
  • ड्रोन को पांच श्रेणियां में बांटा 

 

जयपुर। आयोजनों में लगातार बढ़ रहे ड्रोन के उपयोग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन उपयोग में लिये गये है। इन पर रोक लगाने के लिए जयपुर पुलिस विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अगर अब शादी पार्टी, पार्टी या किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में केवल नैनो ड्रोन को उड़ाने की ही परमिशन होगी। 

 

आपराधिक घटनाओं पर लगेगी लगाम

जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) कुंवर राष्ट्रदीप ने राजधानी में ड्रोन उड़ने की पाबंदी को लेकर यह आदेश निकाला है। इस आदेश में लिखा गया है कि आतंकी संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के उपयोग से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। जयपुर में विभिन्न आयोजनों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ चुका है। ड्रोन के माध्यम से देश में आपराधिक घटनाएं होने की जानकारी भी सामने आई है। कई बार देश की सुरक्षा एजेंसियों इसके बारे में अलर्ट भी कर चुकी है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है।

 

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बिना अनुमति नहीं होगा ड्रोन का संचालन

कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन / उपयोग नहीं करेगा। किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन / उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। पुलिस ने आदेश में बताया जयपुर में केवल नैनो ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी। लेकिन इस ड्रोन को भी उड़ाने से 24 घंटे पहले पुलिस विभाग से इसकी परमिशन लेनी होगी। 

 

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ड्रोन की विभिन्न श्रेणियां

भारत सरकार के डीजीसीए के गाइडेंस मैन्युअल और नगर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 अगस्त 2021 के अनुसार ड्रोन को पांच श्रेणियां में बांटा गया है। पहली है नैनो श्रेणी। इसमें ड्रोन का वजन 250 ग्राम या उससे कम होता है। जयपुर में इस उड़ाने के लिए छूट दी गई है। अन्य श्रेणियां है- माइक्रोसेनी में ढाई सौ ग्राम से अधिक व 2 किलो ग्राम तक का ड्रोन, स्मॉल श्रेणी में 2 किलोग्राम से अधिक v25 किलोग्राम तक ड्रोन, मीडियम श्रेणी में 25 किलोग्राम से अधिक वह 150 किलोग्राम का ड्रोन और लार्जेस्ट श्रेणी में 150 किलोग्राम से अधिक का ड्रोन। इन चारों श्रेणी के ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

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