Bharatpur News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के जरिये अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकेगा। इसके लिए एससी और एसटी वर्ग के प्रथम पीढी के उद्यमी और पात्र व्यक्तियों को नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की मदद से वित्तीय ऋण, अनुदान और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी।
भरतपुर जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक चन्द्रमोहन गुप्ता के मुताबिक, इस योजना में आवेदन के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसे राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण उद्यम स्थापना के लिए अधिकतम 10 करोड़, उद्यम स्थापना के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए और व्यापार क्षेत्र के लिए बोर्ड मीडिया अधिकतम 1 करोड़ ऋण दिया जाएगा। आवेदक को प्राप्त ऋण में विनिर्माण सेवा क्षेत्र हेतु आवेदक का न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत होगा और व्यापार क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत निर्धारित हुआ है।
इतने ब्याज पर मिलेगा अनुदान
(ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष)
- – 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- – 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- – 5 करोड़ से 10 करोड रुपए तक ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
– आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बीआरएन,एसएएन नंबर, शैक्षणिक मार्कशीट, बैंक पासबुक की प्रति और अनुभव प्रमाण पत्र की जरुरत रहेगी।